Sunday, April 26th, 2026

मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में अब न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की शादी हो सकेगी, संशोधन 15 मई से लागू होंगे

भोपाल
 मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में संशोधन किया है। अब सालभर में सिर्फ चार दिन ही सामूहिक विवाह होगा। वहीं इस स्कीम के तहत अब न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की शादी हो सकेगी। यह संशोधन 15 मई से लागू होंगे।

प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में संशोधन किया है। नये संशोधन में इस योजना के लिये चार तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस), एक अन्य तिथि विभाग के अनुसार निर्धारित की जाएगी। योजना के अंतर्गत अब सामूहिक विवाह सालभर में चार बार इन्हीं तिथियों में आयोजित होंगे।

शासन ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की दृष्टि से तिथियों का निर्धारण किया है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 और अधिकतम 200 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए बाकी की शर्तें पहले की ही तरह है।

आपको बता दें कि डॉ मोहन यादव की सरकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 49 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं और 6 हजार रुपये की राशि आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं के लिए दिया जाता है।

 

 

#Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

Source : Agency

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