पटना में फैजल खान मामले में कानूनी उलझन बढ़ी, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक जारी
पटना
खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई।
कदमकुआं थाने की पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी है। कोर्ट ने इस केस डायरी को पढ़ने के लिए तीन दिनों का समय दिया है। अब 30 जून को केस की सुनवाई होगी।
इस अवधि तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। उनके दो गार्ड जो जेल में बंद हैं, उनकी जमानत याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी।
फैजल खान पक्ष ने जताई आपत्ति
फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सभी की नजरें कोर्ट की तरफ लगी थी। बताया जाता है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने लगातार समय विस्तार का विरोध किया।
हालांकि लोक अभियोजक एवं ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के वकील ने इसपर आपत्ति जताई। कहा कि केस डायरी ठीक से पढ़ने के लिए समय दिया जाए। इसपर कोर्ट ने तीन दिनों का समय दिया है।
दहशत के लिए चलवाई थी गोली
फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि सरकारी वकील को अपडेटेड केस डायरी दी गई है। अब मंगलवार को फाइनल हियरिंग हो जाएगी।
बताया जाता है कि अपडेटेड केस डायरी में पुलिस ने लिखा है कि आत्मरक्षा में नहीं बल्कि दहशत के उद्देश्य से 2 जून की रात फायरिंग कराई गई थी। उस घटना को लेकर फैजल खान का नाम एफआईआर में बाद में जोड़ा गया था।
2 जून से अबतक हुए कई नाटकीय घटनाक्रम की वजह से केस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
बेल पर जेल से बाहर आए रौशन आनंद ने हत्या का आरोप सीधे फैजल खान और कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर लगा दिया।

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