Wednesday, April 22nd, 2026

कफ सिरप और नशीली दवाओं पर न्यायालय का आदेश, हेमंत सरकार को पालन करना होगा

रांची

मध्य प्रदेश और राज्यस्थान में जहरीले कफ सिरप से हुई कई मासूम बच्चों की मौत से हर कोई आहत है। वहीं, झारखंड हाई कोर्ट राज्य सरकार को कफ सीरप को लेकर निर्देश जारी किया है।

अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि झारखंड में कोई भी कफ सीरप और नशीला दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बिके। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना कानूनी पर्चे के खांसी की सिरप और अन्य नशीली दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।

अदालत ने कहा कि दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोरों और कफ सीरप बेचने वाली दुकानों पर तत्काल छापेमारी की जाए। छापे के दौरान स्टॉक और आपूर्ति रजिस्टर आदि की ठीक से जांच की जाए और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। इस आशय की अनुपालन रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर अदालत में पेश की जाए।

 

 

#Jharkhand HC directive#Government warned#cough syrups and narcotics

Source : Agency

आपकी राय

15 + 15 =

पाठको की राय